छत्तीसगढ़ में नए राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन अप्लाई कैसे करें

नागरिकों के हित में खाद्य पदार्थों, चीनी, गेहूं, एलपीजी, चावल, केरोसिन और अन्य वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की कई सब्सिडी की पेशकश की जाती है। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड एक आधिकारिक दस्तावेज है| जो नागरिक को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी से लाभ प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके अलावा, राशन कार्ड एक पहचान प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है, जो कई स्थानों पर स्वीकार किया जाता है।

छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के प्रकार (Types of Ration Cards in Chhattisgarh)How to Apply New Ration Card in Chhattisgarh

जन वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तीन बुनियादी प्रकार के राशन कार्ड प्रदान करता है:

गरीबी रेखा के ऊपर (एपीएल) कार्ड
गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) कार्ड
एंटीओडाटा कार्ड जो समाज के सबसे गरीब वर्गों को जारी किए जाते हैं।

इस योजना के तहत जारी किए गए राशन कार्ड की श्रेणियां इस प्रकार हैं:

केसर राशन कार्ड:

गैर-अनुसूचित जाति, गैर-अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को जारी किए गए जो ग्रामीण क्षेत्रों में नीले राशन कार्ड रखते हैं। 1991 या 1997 के सर्वेक्षण के बाद तैयार खादीय बीपीएल सूची का एक हिस्सा होना चाहिए, लेकिन 2002 सर्वेक्षण के बाद तैयार बीपीएल सूची का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
शहरी क्षेत्रों के संबंध में, गैर-अनुसूचित जाति, गैर-अनुसूचित जनजाति नागरिकों को नीले राशन कार्ड रखने वाले केसर कार्ड जारी किए जाते हैं। 1991 के सर्वेक्षण के बाद तैयार हुए खदान बीपीएल सूची का एक हिस्सा होना चाहिए, लेकिन 1997 के सर्वेक्षण के बाद जारी सूची के नहीं।

ग्रे राशन कार्ड:

यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति नागरिकों को जारी किया जाते है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्योदय राशन कार्ड धारक नहीं हैं। उनके नामों को बीपीएल सूची 2002 में होना चाहिए। वे ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों दोनों में हो सकते हैं यदि वे पहले किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार तैयार किए गए बीपीएल सूचियों में नीले राशन कार्ड शामिल किए गए थे।
यह कार्ड आदिम जनजातीय समूह परिवारों को भी जारी किया गया है, जो अन्नपूर्णा राशन कार्ड के अंत्योदय नहीं रखते हैं। उनका नाम बीपीएल सूची में शामिल हो सकता है|

भगवा राशन कार्ड:

10 किलो राशन के साथ ये राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों तथा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को भी प्रदान की जाती हैं। पात्र होने के लिए उन्हें न तो ब्लू कलर या पीला रंग का अन्नपूर्णा या गुलाबी रंग का आन्तियदा राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।

राशन कार्ड आवेदन के लिए पात्रता (Eligibility for Ration Card Application)

आवेदक को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्धारित कुछ मापदंडों को पूरा करने की आवश्यकता है| इससे पहले कि वह नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप आवेदन सबमिट करने से पहले इन सभी मानदंडों को पूरा करते हैं:

आवेदक एक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
आवेदक छत्तीसगढ़ के राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक के पास एक से ज्यदा राशन कार्ड नहीं होने चाहिए।

छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required For Ration Card in Chhattisgarh)

राशन कार्ड के आवेदन फार्म के साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जमा करने की आवश्यकता है। सुनिश्चित करें कि आप इन दस्तावेजों को अपने आवेदन फॉर्म के साथ केंद्र में जमा करते हैं।

1. पासपोर्ट साइज़ तस्वीर को आवेदन पत्र पर चिपकाया जाना है।

2. परिवार के मुखिया के दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरें जमा करें|

3. आपको पते का प्रमाण भी जमा करना होगा यह आपके मतदाता पहचान पत्र, टेलीफोन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि हो सकता है।

4. आपको अपने परिवार के आय स्तर का वर्णन करने वाले शपथ पत्र भी जमा करना चाहिए। दस्तावेज़ को एक वकील द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए

5. निर्धारित प्रारूप में स्वयं घोषणा और वार्ड पार्षद / प्रधान प्रमाण पत्र।

6. जन्म तिथि का प्रमाण (अपना 10 वीं पास प्रमाणपत्र या अपना जन्म प्रमाण पत्र जमा करें)

छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें (How to Apply for Ration Card in Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ सरकार ने वास्तव में एक नया राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। आप सभी चरणों का ध्यानपूर्वक पालन करें और आवश्यकतानुसार सभी जानकारी जमा करें। नीचे सूचीबद्ध चरणों का पालन करें और आपको बिना किसी परेशानी के अपने राशन कार्ड प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाये

1. एक नए राशन कार्ड के लिए आपको एक फॉर्म की अवश्कता होगी इसे आप अपने खाद्य और नागरिक आपूर्ति कार्यालय से या आम सेवा केंद्र (सीएससी) से प्राप्त कर सकते हैं।

2. जब आप दफ्तर / केंद्र पर जाते हैं, तो अपने साथ अपेक्षित दस्तावेज ले लें

3. आवेदन पत्र को सही विवरण के साथ भरें।

4. सुनिश्चित करें कि आप इसे एक स्पष्ट तरीके से भर दें ताकि इसे आसानी से अधिकारियों द्वारा पढ़ा जा सके।

5. परिवार के नाम, पिता / पति का नाम, घर का पता, व्यवसाय, कार्यालय का पता, परिवार के सदस्यों का नाम, उनके नाम, उम्र, परिवार के मुखिया के साथ संबंध और मतदाता सूची संख्या का विवरण निर्दिष्ट करें।

6. आपको इस फॉर्म में यह तथ्य भी घोषित करना होगा कि फार्म के रूप में सूचीबद्ध सभी परिवार के सदस्यों को एक और राशन कार्ड में कहीं नहीं सामिल है।

7. अपने आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज शामिल करें।

8. फिर से सभी जानकारी सत्यापित करें संतुष्ट होने पर, केंद्र में अधिकारियों को अपना पूरा आवेदन फॉर्म और दस्तावेज जमा करें और अपनी स्वीकृति पर्ची प्राप्त करें।

9. आपको 5 / -रु। का नाम मात्र संसाधन शुल्क भी देना होगा|

एक बार जब आप अपना आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज जमा करते हैं| तो जिला आपूर्ति विभाग के कार्यालय से अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन फॉर्म में दिए हुए सभी दस्तावेजों की पुष्टि होने के बाद आपको आपका राशन कार्ड कुछ दिनों के बाद जारी किया जाएगा|

5 comments

  1. Mera rasan kard nhi bna hai mane vidhan sbha cunav ke pahle bpl karad ke liye aplai Kiya that na list me nam hai na rassn kard

    1. Mai bahut baar rasan card ke liye aavedan de Chuka pr abhi tk nhi bn paya.bahut se chijo ke liye ab rasn card ki aawsykta hota hai jinse hme bahut presani ho rha hai

  2. Chhattisgarh Sarkar se nivedan hai hamara ration card ₹10 wala apna Diya hai usko BPL ₹1 wala banaen main Ghar se Hain pair se viklang hun aur mere do bacche Hain form bharane ke maujud ration card nahin banaya ja Raha hai ration card na mere biwi Ritu ke naam per banaa hai Garib varg aane per bhi ₹10 ration card banaya Gaya hai

Comments are closed.