अण्डमान और निकोबार में नए राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन अप्लाई कैसे करें

राशन कार्ड एक आवश्यक कानूनी दस्तावेज है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत कार्डधारकों को कई लाभों के लिए पात्र बनाता है। एक राशन कार्ड पूरे परिवार के लिए एक आईडी सबूत के रूप में भी कार्य करता है क्योंकि इसमें सभी परिवार के सदस्यों, अर्थात्, उनकी आयु, नाम, घर के मुखिया के साथ संबंध, आय का स्तर इत्यादि शामिल होता हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राशन कार्ड के प्रकार (Types of Ration Cards in Andaman & Nicobar Islands)

अंडमान और निकोबार द्वीपों में नागरिकों को जारी किए गए राशन कार्ड के प्रकार निम्न हैं:

1.) सफेद रंग का कार्ड गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) कार्ड: ये उन आवेदकों को जारी किए जाते हैं जो चावल, चीनी, गेहूं, केरोसिन आदि प्राप्त करना चाहते हैं।

2.) पीला रंग का कार्ड गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) कार्ड: ये कार्ड उन आवेदकों को प्रदान किए जाते हैं, जो प्रशासन के डीआरडीए द्वारा बीपीएल परिवारों के रूप में पहचाने जाने की इच्छा रखते हैं।

3.) भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार नगर परिषद या डीआरडीए द्वारा पहचाने जाने वाले गरीबी रेखा सूची से नीचे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में गुलाबी रंग का एए कार्ड प्रदान किए जाते हैं।

4.) ग्रीन रंगीन अन्नपूर्णा कार्ड 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं, जिनके पास कोई स्थिर आय स्रोत नहीं है, और वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के लाभार्थि भी नहीं हैं।

आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

आवेदन पत्र के साथ, आपको कुछ दस्तावेज जमा करने की भी आवश्यकता है:

1. मूल राशन कार्ड।

2. यदि आप नाम सही करना चाहते हैं, तो आपको अपना सही नाम और समाचार पत्र विज्ञापन की प्रति स्थापित करने के लिए दस्तावेज़ जमा करना होगा।

3. आपको मानक एक्स या किसी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ के पासिंग सर्टिफिकेट के जन्म प्रमाण पत्र की एक फोटो कॉपी जमा करने की आवश्यकता है, यदि आपको उम्र से बच्चे को उम्र में बदलने की आवश्यकता हो तो सही उम्र स्थापित हो।

3. क्या आप राशन कार्ड में अपना पता बदलना चाहते हैं, आपको चुनाव आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि की एक फोटो कॉपी जमा करने की आवश्यकता है।

4. यदि आप किसीके निधन के कारण परिवार के सदस्य का नाम हटाना चाहते हैं, तो आपको मृत्यु प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

5. यदि आप परिवार के सदस्य का नाम प्राप्त करना चाहते हैं, मौजूदा राशन कार्ड, आपको बच्चे के जन्म के मामले में जन्म प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता है।

6. घर के मुखिया में बदलाव के मामले में, आपको मुखिया के निधन के कारण परिवर्तन के मामले में परिवार के मुखिया के मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता होती है। अन्यथा, आपको आवेदन पत्र में दिए गए अनुसार कोई आपत्ति प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

7. फेयर प्राइस शॉप (एफपीएस) में बदलाव के मामले में, एफपीएस में पारिवारिक कार्ड प्रविष्टि को रद्द करने के लिए रद्दीकरण पर्ची आवेदक के माध्यम से भेजी जाएगी। रद्दीकरण पर्ची आवेदक द्वारा दुकानदार को दी जाएगी जो “ए” रजिस्टर से प्रविष्टियां रद्द कर देगी।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक नए राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया (Application Process for a new Ration Card in Andaman & Nicobar Islands)

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक नए राशन कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया कुछ आसान चरणों में की जा सकती है। आप अपनी निजी वरीयता के आधार पर या तो ऑनलाइन या ऑफ़लाइन मोड का चयन कर सकते हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राशन कार्ड के लिए आवेदन करने का ऑफ़लाइन तरीका (Offline Method to Apply for Ration Card in Andaman & Nicobar Islands)

नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने का सबसे तेज़ तरीका निस्संदेह ऑनलाइन है लेकिन ऐसे कई वजह हैं, जब कोई ऑफ़लाइन एप्लिकेशन के माध्यम से आवेदन करना पसंद करते है।

1. निम्नलिखित चरणों का पालन करें और अपने आवेदन को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन पत्र जमा करें:

2. नए आवेदन पत्र (सीएसएफ 1) का प्रयोग करें जो आपको नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध कराया गया है।

3. आप बिना किसी शुल्क के सहायक निदेशक (नागरिक आपूर्ति विभाग, सामान्य सेवा केंद्र) कार्यालयों से इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं।

4. आप इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ओफिसयल वेब साईट से भी प्राप्त कर सकते है: Form Download

5. यदि आप नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन पत्र को पूरी तरह और सही से भरें|

6. अपूर्ण आवेदन पत्र को ऑफिसर द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है|

7. आवेदन पत्र को अपने निकटतम राशन कार्ड कार्यालय सभी जरुरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी के साथ जमा करें।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नए राशन कार्ड के लिए पात्रता (Eligibility for New Ration Card in Andaman & Nicobar Islands)

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक नया राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

आवेदक और उसके परिवार के सदस्य सभी भारत के नागरिक होना चाहिए।
आवेदक को अलग-अलग घर के साथ अलग-अलग रसोईघर रहना चाहिए।
आवेदक को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहना चाहिए।
आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों का भारत के किसी अन्य किसी राज्य में कोई और राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।