खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग राज्य के संपूर्ण आबादी के लिए कम और सस्ती कीमत / सब्सिडी मूल्य पर अनाज और अन्य राशन के वितरण के लिए जिम्मेदार है। राशन कार्ड राज्य सरकार के सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज है। इस अनुच्छेद के माध्यम से हम त्रिपुरा राज्य में राशन कार्ड के बारे में जानकारी देने जा रहे है| त्रिपुरा राज्य सरकार ने राशन कार्ड के बारे में विभिन्न सुविधाएं प्रदान की हैं जो नीचे दी गई हैं।
राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें (Download Application Form for Ration Card)
आवेदक जो त्रिपुरा राज्य में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, राशन कार्ड आवेदन पत्र को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या इसे खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के पास के कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।
त्रिपुरा में राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें (How to Apply for Ration Card in Tripura)
यदि आप नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदकों को आवेदन पत्र और आवासीय प्रमाण के साथ कोई राशन कार्ड नहीं होने के बारे में एक हलफनामे जमा करना होगा। आवेदक आधिकारिक पोर्टल से राशन कार्ड आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकता है। इसके बाद सभी सही विवरण भरें राशन कार्ड आवेदन फार्म आवश्यक दस्तावेज और पते के बारे में दस्तावेज संलग्न करें। इस आवेदन पत्र को पास के राशन कार्ड कार्यालय में जमा करें। कुछ सत्यापनो के बाद राशन कार्ड जारी किए जाएगे।
त्रिपुरा में राशन कार्ड की स्थिति की जांच करें (Check Ration Card Status in Tripura)
यदि आपने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है, तो आप आधिकारिक वेबसाइट से अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। हमने सरल निर्देश दिए हैं जो नीचे उल्लेखित हैं।
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाए
2. राशन कार्ड के लिए खोज होम पेज पर लिंक पर क्लिक करें।
3. आपकी स्क्रीन पर एक नई विंडो खुल जाएगी।
4. पूछे जाने वाले सभी जानकारी दर्ज करें और “देखें रिपोर्ट” बटन पर क्लिक करें।
5. राशन कार्ड के बारे में सभी विवरण आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा।
इस तरह आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने राशन कार्ड की स्थिति की जांच कर सकेंगे।
त्रिपुरा में राशन कार्ड के लिए समय सीमा (Time Frame for Ration Card in Tripura)
उसी एफपीएस के साथ पता बदलें: 7 कार्य दिवस
समर्पण प्रमाणपत्र जारी करना: 7 कार्य दिवस
नया राशन कार्ड जारी करना: 10 दिन
एफपीएस में परिवर्तन में शामिल होने वाले पते में बदलाव: 10 कार्य दिवस
राशन कार्ड विभाग का विवरण त्रिपुरा में (Ration Card Department Details in Tripura)
विभाग का नाम: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग
पता: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, गुक्खास्ती, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा जिला, त्रिपुरा -799006
फोन नंबर: 0381- 2323780
आधिकारिक वेबसाइट: fcatripura.gov.in
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