राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जो किसी राज्य में विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। यह गरीब लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे कम कीमतों पर अनाज और ईंधन का लाभ ले सकते हैं। दुकान और राशन कार्ड के रूप में। खाद्य और नागरिक आपूर्ति (FCS) विभाग राशन कार्ड जारी करता है। इस लेख में हम सिक्किम राज्य में राशन कार्ड के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। सिक्किम सरकार ने एक ऑनलाइन सुविधा जारी की है, जो अब सिक्किम के नागरिक राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं।
नया राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें (Download Application Form for New Ration Card)
उपभोक्ता को भोजन और नागरिक आपूर्ति निगम के पास के कार्यालय से राशन कार्ड आवेदन पत्र प्राप्त हो सकता है। वे आधिकारिक वेबसाइट से निर्धारित प्रारूप में भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वह हम आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए सीधे लिंक प्रदान कर रहे हैं। राशन कार्ड आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए Click Here
राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required for Ration Card)
⇒ आवेदन पत्र
⇒ आय प्रमाण पत्र
⇒ समर्पण प्रमाण पत्र
⇒ पता सबूत: ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बिजली बिल, टेलीफोन बिल / पानी की आपूर्ति बिल, सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र (आप किसी भी दस्तावेज़ को पता प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं)
सदस्य विलोपन के लिए: मृत्यु प्रमाण पत्र / स्थानांतरण प्रमाणपत्र / विवाह प्रमाणपत्र
सदस्य जोड़ के लिए: जन्म प्रमाणपत्र
सिक्किम राज्य सरकार द्वारा योजनाएं (Schemes By Sikkim State Government)
सिक्किम राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं लागू की गई हैं:
⇒ बीपीएल- गरीबी रेखा से नीचे
⇒ एमएमएई- मुख्य मंत्री अंत्योदय अन्नदान योजना
⇒ अन्नपूर्णा योजना
⇒ कल्याण संस्थान
⇒ गेहूं योजना
सिक्किम में राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें (How to Apply for Ration Card in Sikkim)
आवेदक को आवेदन फार्म जमा करना होगा जो कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के किसी भी कार्यालय में उपलब्ध है या आप इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
1. इसमें आवेदन पत्र में सभी जानकारी सही से भरें।
2. फ़ॉर्म भरने के बाद फॉर्म के साथ आवेदक को आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा।
3. इसके बाद न्यायिक सीमा कार्यालय में संलग्न दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करें।
4. प्रस्तुत करने के समय आवेदक को एक पावती स्लिप दिया जाएगा
5. इसमें राशन कार्ड के संग्रह की तारीख और समय का उल्लेख किया होगा।
सिक्किम में राशन कार्ड विभाग (Ration Card Department in Sikkim)
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुख्य कार्य हैं:
खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करना और राज्य के निवासियों के लिए राशन कार्ड प्रदान करना ।
विभाग का नाम: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग
पता: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग गंगटोक- 737101
हेल्पलाइन नंबर: 1800-345-3236
आधिकारिक वेबसाइट: sikkimfcs-cad.gov.in