चूंकि हम सभी जानते हैं कि गरीब परिवारों को राशन कार्ड का क्या महत्व है। खाद्य वितरण प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। राशन कार्ड पहचान प्रमाण के रूप में उपयोग किया जाता है। उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग राशन कार्ड के साथ उपभोक्ताओं को अनाज प्रदान करता है। इस लेख में हम ओडिशा राज्य में राशन कार्ड के बारे में चर्चा करेंगे। यहां हम ओडिशा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। राशन कार्ड के बारे में, अर्थात राशन कार्ड में सरेंडर प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त करें, नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें और सदस्य को कैसे जोड़ / हटाएं.
नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया (Process of Issue of New ration Card)
नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए उपभोक्ता के पास राशन कार्ड आवेदन फॉर्म की आवश्यकता है। राशन कार्ड से आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है|
Municipality Area: नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी / सहायक नागरिक आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय से
Municipal Corporation Area: सहायक जिला मजिस्ट्रेट
Block Area: ब्लॉक विकास अधिकारी के कार्यालय से
नोट: आवेदक राशन कार्ड आवेदन फॉर्म पीडीएफ प्रारूप में भी उपभोक्ता मामलों के विभाग और लोक वितरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
ओडिशा में राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें (How to Apply for Ration Card In Odisha)
उपभोक्ता नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी / सहायक सिविल सप्लाई ऑफिसर / बीडीओ के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज के साथ राशन कार्ड आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं।
⇒ परिवार के मुखिया के पासपोर्ट आकार की तस्वीर
⇒ स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र
⇒ निवास का प्रमाण पत्र
सदस्य को जोड़ना और विलोपन (Addition / Deletion of Member)
उपभोक्ता मामलों के विभाग और सार्वजनिक वितरण ने ऑनलाइन राशन कार्ड में सुधार करने की सुविधा शुरू की है। उपभोक्ता को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना पड़ता है या वे निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ नगर पालिका / सहायक नागरिक आपूर्ति अधिकारी / बीडीओ के कार्यालय में भी जा सकते हैं।
⇒ सदस्य विलोपन के लिए: मृत्यु प्रमाण पत्र / स्थानांतरण प्रमाणपत्र / विवाह प्रमाणपत्र
⇒ सदस्य जोड़ने के लिए: जन्म प्रमाणपत्र
सरेंडर प्रमाण पत्र जारी करना (Issue of Surrender Certificate)
यदि आपको एक जगह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते है, और आप राशन कार्ड में पता बदलना चाहते हैं, तो आपको समर्पण प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। ग्राहक आवेदन के बाद उसी दिन आत्मसमर्पण प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरें और इसे नगर पालिका के अधिकारी / सहायक सिविल सप्लाई ऑफिसर / बीडीओ के पास जमा करें। कुछ घंटों के बाद अधिकारियों द्वारा आपके समर्पण प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।
खाद्य आपूर्ति विभाग, ओडिशा द्वारा समय सीमा (Time frame by Food Supply Department, Odisha)
⇒ नया राशन कार्ड जारी करना: 15 दिन
⇒ समर्पण प्रमाणपत्र के साथ राशन कार्ड जारी करना: 2 दिन
⇒ डुप्लिकेट राशन कार्ड: 3 दिन
⇒ सदस्यों का जोड़ या विलोपनः 3 दिन
⇒ पता बदलें: 2 दिन
ओडिशा में राशन कार्ड विभाग (Ration Card Department in Odisha)
विभाग का नाम: खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग
पता: खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग, ओडिशा राज्य सचिवालय, सचिवालय मार्ग, यूनिट -2, भुवनेश्वर ओडिशा, भारत
ई-मेल: food.odisha@gov.in