इस लेख में हम नागालैंड राज्य में राशन कार्ड के बारे में जानकारी साझा करने जा रहे हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग नागालैंड मूल रूप से राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नामकरण द्वारा आवश्यक वस्तुओं / अनाजों के वितरण के कार्यान्वयन से संबंधित है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक सब्सिडी वाले दर पर लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुएं / अनाज वितरित किया जाता है, और हम जानते हैं कि राशन कार्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं।
नागालैंड में राशन कार्ड के प्रकार (Ration Card Types in Nagaland)
Red Coloured Ration Card: इस प्रकार के राशन कार्ड गरीबी रेखा के परिवारों के लिए जारी किए जाते हैं। ताकि उन्हें हर महीने 35 किलो अनाज मिलता हैं।
Blue Coloured Ration Card: इस प्रकार के राशन कार्ड को अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थियों को जारी किया जाता है। वे प्रति माह 35 किलो अनाज का भी हकदार हैं।
Annapurna Yojna: यह 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को जारी किया जाता है। ये कार्ड हरे रंग में जारी किए जाते हैं, और हर महीने मुफ्त में 10 किलोग्राम मुफ्त चावल के हकदार होते हैं।
नागालैंड में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करें (Apply Online for Ration Card in Nagaland)
यहां हम नागालैंड राज्य में नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरल निर्देश प्रदान कर रहे हैं। उपभोक्ता ऑनलाइन और ऑफ़लाइन नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं।
1. अपने पास के राशन कार्ड कार्यालय पर जाएं या खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग नागालैंड के आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।
2. कार्यालय से राशन कार्ड आवेदन फॉर्म प्राप्त करें या इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें।
3. सभी सही सूचनाओं के साथ आवेदन पत्र भरें
4. सभी आवश्यक दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक संलग्न करें।
5. इसके बाद कार्यालय के सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आवेदन फार्म जमा करें
6. स्वीकृति पर्ची जरुर प्राप्त करें।
7. पावती पर तारीख की जांच करें और ऑनलाइन मोड के माध्यम से राशन कार्ड की स्थिति ट्रैक करना शुरू करें।
राशन कार्ड ऑनलाइन की स्थिति की जांच करें (Check Status of Ration Card Online)
यदि आपने नए राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है, तो आप पावती की रसीद की सहायता से राशन कार्ड आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। पावती की सहायता से आवेदन की स्थिति की जांच के लिए उपभोक्ता को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता है। स्वीकृति पर्ची की मदद से सभी विवरण भरें। जमा करने के बाद, आप अपने राशन कार्ड के आवेदन पत्र की स्थिति की जांच कर सकते है।
राशन कार्ड खोजें (Search for Ration Card)
यह सेवाएं नागालैंड के 11 जिलों में उपलब्ध कराई गई हैं, और इसी तरह की प्रक्रिया है: राशन कार्ड सेवा के लिए खोज के हकदार जिलों में दीमापुर, किपैर, कोहिमा, लोंगलांग, मोकचुंग, सोम, पेरेन, फैक, ट्यूएनसांग, वोखा, जुनेबोटो हैं।
1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: http://fcs.nagaland.gov.in/
2. Search राशन कार्ड लिंक पर क्लिक करें
3. खाली बक्से में पूछे गए विवरण दर्ज करें।
4. सबमिट बटन पर क्लिक करें
नागालैंड राशन कार्ड जारी करने वाले प्राधिकरण (Nagaland Ration Card issuing Authority)
पता: खाद्य और नागरिक आपूर्ति निदेशालय दीफ़ू रोड, दीमापुर – 797112
फोन नंबर: 03862-248337
फैक्स; 248715
ईमेल: directorfcsnagaland@yahoo.com