मेघालय में राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाये

मेघलय सरकार ने राशन कार्ड धारकों को विभिन्न ऑनलाइन सुविधाएं मुहैया कराई हैं, ताकि अब वे नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकें, अगर वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो तो राशन कार्ड का पता बदल सकते हैं, राशन कार्ड में सुधार / हटाने जैसी सुधार कर सकते हैं। यदि आप नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर चुके हैं, तो आप अपने राशन कार्ड की नकली प्रतिलिपि डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेख के माध्यम से हम मेघालय में राशन कार्ड सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required for Ration Card)Apply New Ration card in Meghalaya

आवेदन पत्र
पता प्रमाण (मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल)
आय प्रमाण पत्र
समर्पण प्रमाण पत्र / गैर नवीकरण प्रमाणपत्र
घोषणा पत्र

राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें (How to Apply for Ration Card)

अगर नागरिक एक नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहता है तो आवेदकों को आवेदन पत्र और आवासीय प्रमाण के साथ कोई राशन कार्ड नहीं होने के बारे में एक हलफनामे के साथ जमा करना होगा।

1. आवेदक आधिकारिक वेबसाइट से राशन कार्ड आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकता है।

2. आप पास के राशन कार्ड कार्यालय से भी आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

3. इसके बाद राशन कार्ड आवेदन पत्र में सभी सही विवरण भरें।

4. आवश्यक दस्तावेज और फोटो प्रमाण पत्र के संबंध में दस्तावेज संलग्न करें I

5. इस आवेदन पत्र को पास के राशन कार्ड कार्यालय में जमा करें और आवश्यक शुल्क का भुगतान करें।

इस तरीके से आप नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बार आपने अपने राशन कार्ड आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक जमा कर दिया है, तो प्राधिकरण जारी करके 15 दिनों के भीतर राशन कार्ड जारी किया जाएगा।

मेघालय में डुप्लिकेट राशन कार्ड जारी करना (Issue of Duplicate Ration Card in Meghalaya)

यदि उपभोक्ता अपने राशन कार्ड को खो दिया है या गलत है, तो वह एक साधारण प्रक्रिया से नया प्राप्त कर सकता है। उसे खोए राशन कार्ड के हलफनामा के साथ आवेदन पत्र जमा करना होगा और उसे आवश्यक शुल्क के साथ राशन कार्ड कार्यालय में जमा करना होगा। पूछताछ के बाद, एक डुप्लिकेट राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा।

राशन कार्ड का नवीकरण (Renewal of Ration Card)

मेघालय में राशन कार्ड के नवीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है|

आवेदन पत्र
निवास प्रमाण पत्र (मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल)
आय प्रमाण पत्र

एक बार जब आप अपना आवेदन पत्र सफलतापूर्वक सबमिट कर लेते हैं, तो 7 दिनों के भीतर उपभोक्ता को नया अस्थायी राशन कार्ड दिया जाता है।

राशन कार्ड में सुधार (Correction In Ration Card)

नागरिकों द्वारा निम्न सुधार किए जा सकते हैं, जो नीचे दिए गए हैं

नाम में सुधार
राशन कार्ड में पता बदलें
राशन कार्ड में सदस्यों को जोड़ना या हटा देना
घर के मुखिया के विवरण में संशोधन

राशन कार्ड फॉर्म डाउनलोड करें (Download Ration Card Application Form)

उपभोक्ता खाद्य राशन आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से विभिन्न उद्देश्य के लिए राशन कार्ड आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

मेघालय में राशन कार्ड विभाग (Department of Ration Card In Meghalaya)

विभाग का नाम: खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

पता: खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग, अतिरिक्त सचिवालय भवन, शिलांग -793001

फोन नंबर: 0364-2224108

फैक्स: 0364-2504892

ईमेल: fcsca-meg@nic.in