मणिपुर में राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाये

इस लेख में हम मणिपुर राज्य में राशन कार्ड और इसकी सेवाओं के बारे में पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। मणिपुर सरकार ने राशन कार्ड के बारे में विभिन्न सुविधाएं ऑनलाइन जारी की हैं। नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, मणिपुर सरकार एक विनियामक विभाग है, और सार्वजनिक वितरण के तहत आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल और केरोसिन तेल पीडीएस  ki सिस्टम द्वारा मुहिया कराती है। निम्नलिखित नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग की गतिविधियों है, जिनकी नीचे चर्चा की गई है।

मणिपुर में राशन कार्ड के प्रकार (Types of Ration Card in Manipur)Apply New Ration card in Manipur

Antyodaya Ration Cards: मासिक आय वाले लोग जो अस्थिर हैं, उन्हें अन्त्योदय राशन कार्ड मिलता है। वृद्ध आयु के लोग, बेरोजगार लोग, श्रमिक इस श्रेणी में आते हैं।

BPL Cards: जिन लोगों की कमाई प्रति वर्ष 24200 रु- है, वह लोग बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आता है, और वह सरकार द्वारा बहुत सस्ती कीमत पर भोजन और अनाज प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी हैं।

APL Cards: सालाना आय वाले 2400 / – से अधिक वार्षिक वाले लोग एपीएल कार्ड प्राप्त करते हैं। हालांकि इन वर्गों में अनाज के लिए उत्तरदायी नहीं हैं|

मणिपुर में राशन कार्ड के लिए आवेदन करें (Apply For Ration Card In Manipur)

एक आवेदक जो राशन कार्ड प्राप्त करना चाहता है, उसे अपने क्षेत्र के राशन कार्यालय में आवेदन करना होगा। राशन क्षेत्र राशन कार्यालय के नियंत्रक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जिला एवं तहसील के स्तर पर, जिला आपूर्ति अधिकारी और तहसीलदार क्रमशः आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए प्राधिकरण हैं।

प्रक्रिया:

1. आवेदकों को आवासीय प्रमाण जैसे घर किराया रसीद, बैंक पासबुक, बिजली / टेलीफोन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, और एनओसी से घर के मालिक या समझौते की एक फोटो कॉपी के साथ राशन कार्ड आवेदन पत्र जमा करना होगा यदि परिसर किराए पर लिया गया है|

2. एक हलफनामा कि आवेदक के पास राशन कार्ड नहीं है, यह भी आवश्यक है।

स्थानांतरण के मामले में (In Case of Transfer)

राशन कार्ड के हस्तांतरण के मामले में, आवेदक को राशन कार्ड आवेदन फॉर्म के साथ जारी करने वाले प्राधिकरण से पिछले राशन कार्ड को रद्द करने का प्रमाण पत्र तैयार कराना होगा।

राशन कार्ड में सदस्य को जोड़ने के लिए (For Addition of Member in Ration Card)

मौजूदा राशन कार्ड में एक बच्चे के नाम को जोड़ने के लिए, बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की एक फोटो कॉपी, जिसका नाम जोड़ा जा रहा है, आवश्यक है। पिछले राशन कार्ड से पति या पत्नी के नाम को हटाने का प्रमाण पत्र आवश्यक है।

राशन कार्ड के बनने के लिए समय सीमा (Time Frame for Disposal of Ration Card)

⇒ राशन कार्ड का समर्पण प्रमाणपत्र: 1 दिन
नया राशन कार्ड जारी करना: लगभग 30 दिन
राशन कार्ड में सदस्य शामिल करना: 10 दिन
राशन कार्ड में सदस्य का विलोपन: 10 दिन
पते में बदलाव: 10 दिन

मणिपुर में राशन कार्ड विभाग (Ration Card Department in Manipur)

विभाग का नाम: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, मणिपुर

पता: उपभोक्ता मामलों के विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, सांघिप्रा, इम्फाल -7951001, मणिपुर भारत

फ़ोन नंबर: 0385-2443366

आधिकारिक वेबसाइट: cafpdmanipur.hadrontechs.com