हरयाणा में राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाये

राशन कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में प्रयोग किया जाता है और राशन कार्ड से ही गेहूं, चावल, एलपीजी, केरोसिन आदि सस्ती दरो पर मिलते हैं |खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, हरियाणा ने अपने राज्य के नागरिको के लिए राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों सुविधाए प्रदान की है, अब ऑनलाइन राशन कार्ड हरयाणा की सहयता से लोग राशन कार्ड आसानी से ऑनलाइन ही अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं |

आज के लेख से आप हरियाणा राशन कार्ड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपने आप ही राशन कार्ड ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम की सहायता अपना राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं जिसके बारे में विस्तार पूर्वक निचे बताया गया है |

हरियाणा में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करें (Apply For New Ration Card in Haryana)

Apply New Ration Card in Haryana

1. यदि आप नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें जो आपकी सुविधा के लिए प्रदान किए गए हैं।

2. यदि आप आवेदन कर रहे हैं, तो आप जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक / सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र डी-1 में आवेदन करेंगे।

3. ये आवेदन फॉर्म जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक / एएफएसओ / आईएफएस के कार्यालय में उपलब्ध हैं।

आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

1. पासपोर्ट आकार की दो सत्यापित फोटो

2. एक शपथ पत्र ने यह घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने भारत में पहले कहीं भी कोई राशन कार्ड तैयार नहीं किया है।

3. पता / पहचान का कोई प्रमाण

4. उपर्युक्त दस्तावेजों को संलग्न करें और केंद्र में कार्यालय व्यक्ति / ऑपरेटर को सौंप दें और स्वीकृति पर्ची प्राप्त करें।

5. उप-निरीक्षक / इंस्पेक्टर आवेदक के निवास पर जाकर और जरूरी पूछताछ करने के द्वारा शारीरिक रूप से विवरणों की पुष्टि करेगें। इसके बाद, DFSC/AFSO राशन कार्ड जारी करेगा।

6. आधार कार्ड (आवश्यक दस्तावेज) है 

हरियाणा में राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र (Application Form for Ration Card in Haryana)

उपभोक्ता राशन कार्ड के लिए आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते हैं जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक / एएफएसओ / आईएफएस का कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर: haryanafood.nic.in

1. हरियाणा में राशन कार्ड आवेदन शुल्क (Ration Card Application Fess in Haryana)

2. आवेदक को राशन कार्ड प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 10 / – रुपये का भुगतान करना होगा।

3. पीएल परिवारों को राशन कार्ड के लिए आवेदन शुल्क से छूट दी गई है।

4. तत्काल सेवा राशन कार्ड के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये है|

हरियाणा में राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे आवेदन करें (How to Apply Ration Card Online in Haryana)

  • सर्वप्रथम हरियाणा सरकार की “खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ” की आधिकारिक वेबसाइट को access करें : http://haryanafood.gov.in/hi-in/
  • अब उलटे हाथ (left hand) की तरफ “QUICK LINKS” option पर जाए और “online ration card” लिंक पर क्लिक करें |
  • अब आपके सामने एक नयी वेबसाइट ओपन हो जायेगी “https://saralharyana.gov.in/” यहाँ आपको “New user ? Register here” बटन पर क्लिक करना होगा |
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमे आपको अपना पूरा नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य चुनना होगा | उसके बाद captcha कोड भरे के validate बटन पर क्लिक करें|
  • रजिस्टर होने के बाद आप अपनी ईमेल id और पासवर्ड से लॉग इन करे सरल हरयाणा पोर्टल पर जिसका लिंक ऊपर पहले ही दे दिया गया हैं |
  • लॉग इन होने के बाद “Apply For Services” बटन पर क्लिक करें और उसके बाद “View Services” पर क्लिक करें
  • यहाँ बहुत से services होंगी तो आप search बॉक्स में जाकर राशन कार्ड टाइप करें और सर्च रिजल्ट में से “Issuance of new ration card ” पर क्लिक करें| जिसके बाद आपके सामने हरयाणा राशन कार्ड का फॉर्म ओपन हो जाएगा |
  • सबसे पहले कार्ड टाइप सेलेक्ट करें , इसके बाद BPL फैमिली id डालें, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें , ईमेल id दर्ज करें,|
  • अगले चरण में अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी भरें, जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबकी जानकारी भरें |
  • इसके बाद अपने घर का पता भरें |
  • अगर आपके पास पुराना राशन कार्ड है तो उसकी जानकारी भरे अन्यथा आगे बढ़ें |
  • अंत में captcha कोड भरे और “Submit” बटन पर क्लिक करें |
  • अब attach annexure पर क्लिक करें अगले बॉक्स में अपने डाक्यूमेंट्स अपलोड करें |
  • अब सेव annexure बटन पर क्लिक करें

मुबारक हो आप ने सफलतापूर्वक राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर लिया है अब 30 बाद आप अपने राशन कार्ड का स्टेटस देख सकते हैं और ऑनलाइन डाउनलोड करे सकते हैं |

डुप्लिकेट राशन कार्ड कैसे प्राप्त करें? (How to Get Duplicate Ration Card ?)

1. सबसे पहले DFSC/AFSO/IFS के कार्यालय से आवेदन फार्म जमा करें

2. आवेदन फार्म भरें और आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और इसे जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक / सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी / निरीक्षक खाद्य और आपूर्ति के कार्यालय में जमा करें, जिनके अधिकार क्षेत्र में आपका निवास आता है।

डुप्लिकेट राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज

1. परिवार के दो प्रमाणित फोटो पासपोर्ट आकार
2. डिपो धारक की रिपोर्ट और दंड के रूप में 5 रुपये की दो फोटोकॉपी।

राशन कार्ड आवेदक द्वारा जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक / सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी / निरीक्षक खाद्य और आपूर्ति कार्यालय के कार्यालय से एकत्र किया जा सकता है।

राशन कार्ड में संशोधन (Modification in Ration Card)

DFSC/AFSO/IFS के कार्यालय से आवेदन पत्र लीजिए और आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और इसे जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक / सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।

सुधार के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required for Correction)

For Member Deletion: मृत्यु प्रमाण पत्र / स्थानांतरण प्रमाणपत्र / विवाह प्रमाणपत्र
For member Addition: जन्म प्रमाणपत्र
For Address Change: सरेंडर प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण

हरियाणा में राशन कार्ड का विभाग (Department for Ration Card in Haryana)

विभाग का नाम: खाद्य और नागरिक आपूर्ति

पता: 30 बेज़ बिल्डिंग, दूसरा तल, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़ -160017

संपर्क नंबर: 0172-2706481

आधिकारिक वेबसाइट: haryanafood.nic.in

8 comments

  1. Sir Mera or my wife and my daughter ka name village butana kundu ke ration card me h lekin me or meri family siwanka village m rehti h siwanka village me ration card banvane ke liye kya kru please tell me

      1. Mujhe apne family ke rashion card me apni family ke 3 members ke name add krane h kaise kraye

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