Goa Me Ration Card Online Kaise Apply Karen – नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग, गोवा सरकार एक नियामक विभाग है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल और केरोसीन तेल नागरिको को देने के लिए जिम्मेदार है। इस लेख में हम बताने जा रहे हैं, गोवा सरकार के नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग और गोवा निवास के लिए इसकी सुविधाएं की गतिविधियों के बारे में चर्चा करने के लिए।
निम्नलिखित नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग की गतिविधियां हैं:
⇒ राशन कार्ड का नवीनीकरण हर पांच साल में
⇒ राज्य में नया राशन कार्ड जारी करना (सरेंडर प्रमाणपत्र के साथ)
⇒ परिवार के सदस्यों का नाम शामिल करने / हटाने के लिए
⇒ उचित मूल्य की दुकानों के सेवा क्षेत्र के भीतर पते में बदलें।
अब हम गोवा राज्य के बारे में प्रत्येक राशन कार्ड के विवरण के बारे में चर्चा करेंगे।
राशन कार्ड का नवीनीकरण हर पांच साल में (Renewal of Ration cards every Five years)
नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी राशन कार्ड, गोवा सरकार को हर पांच वर्षों में नवीनीकरण की आवश्य करती है। कार्ड धारक को गोवा सरकार के नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के लिए आवश्यक सूचना घोषणा प्रमाण पत्र के साथ या मामलादर / तलाठी के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना आवश्यक होता है। 3-4 महीनों के बाद नया राशन कार्ड जारी किया जाता है।
गोवा में नया राशन कार्ड जारी करना (Issue of New Ration Card in Goa)
गोवा के निवासी गोवा सरकार, आनाज आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
1. सबसे पहले, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ – www.goacivilsupplies.gov.in
2. नया राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
3. ड्रॉप डाउन मेनू से तालुका के नाम का चयन करें
4. उसके बाद ग्राम नाम और FPS संख्या और नाम चुनें।
5. आवश्यक जानकारी जैसे ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करें।
6. उसके बाद परिवार के सदस्यों का विवरण प्रदान किया जायगा।
7. विवरण भरने के बाद बॉक्स में कैप्चर विवरण दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
इस तरीके से आप अपने राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुछ औपचारिकताओं के बाद आपका राशन कार्ड 2-3 महीने में जारी किया जाएगा।